इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में 150 साल पुराने मंदिर के ट्रस्टी कैलाश मोदी की चौकीदार ने डंडे से हत्या कर दी। नशे में विवाद के बाद आरोपी ने गुरुद्वारे के अंदर ले जाकर बुजुर्ग की जान ली।
इंदौर कोर्ट ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि विवाह का झूठा वादा कर संबंध बनाना गंभीर अपराध है। पढ़ें पूरी खबर।














